दाऊ उत्तम साव शासकीय महाविद्यालय मचांदुर जिला दुर्ग में 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन आई क्यू ए सी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में किया गया इस कार्यशाला में श्री विपिन रंगारी थाना प्रभारी उतई एवं श्री फागू राम लहरे चौकी प्रभारी मचांदुर प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। कार्यशाला में बीज वक्तव्य रखते हुए महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. नीरजा रानी पाठक ने भारतीय न्याय संहिता 2023 के बनने के चार वर्षो लंबी प्रक्रिया और कानून विदों, न्यायालयों, सांसदों, विधायकों एवं जनता अनेक विशेषज्ञों द्वारा की गई कड़ी मेहनत एवं जनता के सुझावों का प्रतिफल है यह नई संहिता अपने प्रकृति के साथ ही अपने नाम में भी औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति पाने की कोशिश इस संहिता में साफ परिलक्षित होती है। उतई थाना प्रभारी विपिन रंगारी ने विस्तार पूर्वक भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों को समझाया। ई एफ आई आर के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के तीन दिनों के अंदर भौतिक उपस्थिति आवश्यक है। पुलिस को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में सूचना देना अनिवार्य है। मचांदुर चौकी प्रभारी फागू राम लहरे ने इन संहिताओं के साथ युवाओं को पुलिस द्वारा चलाए जा रहे हैं नशा मुक्ति अभियान "निजात" के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉ. अंबरीश त्रिपाठी ने बी एन एस 2023 के बारे में विद्यार्थियों को स्वयं भी अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया। साथ ही गांव में अन्य लोगों से परिचर्चा कर इस विषय को संप्रेषित करने की भी बात कही। प्रोफेसर एन एस इक्का ने अंत में धन्यवाद ज्ञापन किया इस कार्यशाला में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम अधिकारी विकास टांडेकर, डॉ. संगीता, डॉ. नीलम, डॉ. कल्याणी, सुश्री वर्षा वर्मा आदि प्राध्यापकों के साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।